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सोशल मीडिया पर AI कंटेंट शेयर करने से पहले जान लें ये नए नियम, बंद हो सकता है आपका अकाउंट

Written By: Harshit Harsh @HarshitKHarsh
Published : Feb 11, 2026 10:06 pm IST, Updated : Feb 11, 2026 10:07 pm IST

YouTube, Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर एआई जेनरेटेड कंटेंट को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। ये नियम 20 फरवरी से प्रभावी होंगे। सोशल मीडिया पर एआई जेनरेटेड कंटेंट अपलोड करने पर जेल भी हो सकती है।

AI Generated Content- India TV Hindi
Image Source : UNSPLASH एआई जेनरेटेड कंटेंट के नए नियम

AI Rules 2026: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AI जेनरेटेड और डीपफेक कंटेंट को लेकर सरकार ने नए नियमों की घोषणा की है। केन्द्र सरकार ने एआई की वजह से होने वाले खतरों को देखते हुए नए नियम की अधिसूचना जारी कर दी है। ये नए नियम 20 फरवरी 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। अगर, आप भी YouTube, Instagram, Snapchat जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AI जेनरेटेड फोटो या वीडियो शेयर करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक छोटी सी गलती आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर हमेशा ताला लगा सकती है।

MeitY ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इंटरनेट पर अपलोड किए जाने वाले कंटेंट, जो AI या कम्प्यूटर पर क्रिएट किए गए हैं उनके बारे में स्पष्ट जानकारी देना जरूरी है। इसके अलावा किसी भी डीपफेक कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 3 घंटों के अंदर हटाना होगा। सरकार ने नए नियम में 3 बड़े बदलाव किए हैं। आइए, जानते हैं एआई जेनरेटेड कंटेंट को लेकर क्या नए नियम बनाए गए हैं...

3 बड़े बदलाव

  1. AI जेनरेटेड कंटेंट को लेकर सरकार ने नए नियम में बताया कि सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले ऐसे कंटेंट का लेबल दिखाना अनिवार्य है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन लेबल को नहीं छिपा सकती है। किसी इमेज या वीडियो पर एक बार AI का लेबल लग गया तो वो नहीं हटाया जाएगा।
  2. सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वो AI जेनरेटेड कटेंट, डीपफेक, एआई द्वारा बनाए गए अश्लील कंटेंट (फोटो और वीडियो) को वेरिफाई करने के लिए जरूरी टूल्स लेकर आएं।
  3. इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो अपने यूजर्स को हर 3 महीने में ये चेतावनी जारी करें कि एआई के गलत इस्तेमाल पर सजा या जुर्माना हो सकता है।

AI जेनरेटेड कंटेंट की स्पष्ट परिभाषा

नए नियम में AI जेनरेटेड या SGI कंटेंट को स्पष्ट रूप से पारिभाषित किया गया है। इसमें सरकार ने कुछ कैटेगरी को No Go जोन में रखा है यानी इन कंटेंट पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। No Go जोन में बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट या फेक इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, हथियार, गोला-बारूद से संबंधित जानकरी, डीपफेक फोटो और वीडियो को रखा गया है। इस तरह के कंटेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।

MeitY ने अपनी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी यूजर या सोशल मीडिया कंपनी इन नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। ऐसे पोस्ट को तुरंत हटा लेना चाहिए, नहीं तो सोशल मीडिया यूजर का अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसे गंभीर मामलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी पहचान पुलिस को दे सकता है और आपको जेल भी हो सकती है।

कानूनी दायरे में AI से बने कंटेंट

सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। IT एक्ट 2021 में जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिन्हें 20 फरवरी 2026 से लागू किया जाएगा। एआई से बने फोटो, वीडियो और सिंथेटिक मीडिया को कानूनी दायरे में रखा गया है। इसमें किसी के आवाज के साथ छेड़छाड़, डीपफेक वीडियो को रखा गया है। हालांकि, सरकार ने बेसिक एडिटिंग वाले फोटो और वीडियो को इस दायरे में नहीं रखा है। ऐसे कंटेंट पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बढ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी

MeitY ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर, सरकार ने किसी कंटेंट को सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया है, तो यह कार्रवाई 24 घंटे की जगह 3 घंट में करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसी कोडिंग यूज करने के लिए कहा है कि ताकि यह पता चल सके कि इसे किस प्लेटफॉर्म से बनाया गया है। सरकार ने बच्चों से फोटो-वीडियो, सरकारी डेटा और हिंसा से जुड़े कंटेंट पर तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा है। ऐसे मामलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। एआई कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की होगी।

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